Breaking News

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

सीमेंट कम्पनी के गेट पर आमसभा की नहीं मिली मंजूरी

नवलगढ़  4 जनवरी 2025  । गोठड़ा स्थित श्री सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य गेट पर आगामी पांच जनवरी को प्रस्तावित आमसभा के लिए अनुमति निरस्त कर दी गई है। उपखंड अधिकारी जयसिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार सीमेंट फैक्ट्री परिसर के 300 मीटर की परिधि में धरना, विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी या किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न करने पर स्थाई निषेधाज्ञा लागू है। राजवीर सिंह द्वारा दो से पांच जनवरी तक प्रचार प्रसार के लिए वाहन अनुमति व पांच जनवरी को आम सभा आयोजित करने की अनुमति

न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नवलगढ़ द्वारा 14 अगस्त 2024 को पारित आदेशानुसार सीमेंट फैक्ट्री परिसर के 300 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन या व्यवधान उत्पन्न करने पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है।

ऐसे में पांच जनवरी को प्रस्तावित आमसभा की अनुमति निरस्त कर दी गई है। एसडीएम ने चेतावनी दी है कि यदि इस आदेश की अवहेलना करते हुए किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया गया तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय आदेश की अवहेलना करने का मामला दर्ज किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।